चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक आफ चाइना ने सभी क्रिप्टो लेनदेन अवैध ठहराया, जारी किए नए नियम
NOI :चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी क्रिप्टो लेनदेन अवैध को अवैध करार दिया। केंद्रीय बैंक ने विदेशी एक्सचेंजों को इंटरनेट के माध्यम से चीनी निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने यह भी कहा कि नया कानून वित्तीय संस्थानों, भुगतान कंपनियों और इंटरनेट फर्मों को क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने की सुविधा से रोक देगा। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों से जोखिमों की निगरानी को मजबूत प्रदान करेगा।
मालूम हो कि चीन की स्टेट काउंसिल या कैबिनेट ने मई में वित्तीय जोखिमों को दूर करने के प्रयासों के तहत बिटक्वाइन माइनिंग और ट्रेडिंग पर नकेल कसने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। समाचार एजेंसी रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ-साथ बैंकिंग, प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा नियामकों समेत दस चीनी सरकारी एजेंसियों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि वे क्रिप्टो करेंसी के सट्टा व्यापार पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई को बनाए रखेंगे और मिलकर काम करेंगे।
हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक ने भी क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन पर चिंता जताई थी। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर बेहद चिंतित है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को इस चिंता से अवगत भी करा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब इस मामले में सरकार को ही फैसला लेना है।
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