नई दिल्ली,NOI:  दिल्ली में राशन की कई सरकारी दुकानें ऐसी हैं, जहां से काफी कार्डधारक अपना राशन नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन दुकानों पर राशन एकत्रित हो गया है और उनके पास हर महीने आने वाले राशन के चलते दुकान में भंडारण की जगह तक नहीं बची है। इसी को देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उस बचे हुए राशन को आसपास की राशन की ऐसी दुकानों पर भेजने का फैसला लिया है जहां शत प्रतिशत राशन बट जाता है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहायक वितरण आयुक्त के पी सुहाग ने शुक्रवार को इस बाबत औपचारिक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दुकान में राशन बचता है तो वह उस दुकान पर स्थानांतरित किया जाएगा जहां सारा राशन वितरित हो चुका है। यदि नजदीकी कोटाधारक सहमति नहीं जताता है तो उसे सर्किल के भीतर और यदि संभव न हो पाए तो उसी जिले के किसी अन्य सर्किल के भीतर राशन की किसी और दुकान पर समायोजित किया जाएगा। ऐसे किसी भी खाद्यान्न हस्तांतरण की अनुमति दिल्ली भर में किसी राशन की दुकान को जिले के बाहर भेजने के लिए भी दी जा सकती है, जो संबंधित क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के नामित पोर्टल या लागिन आइडी पर देय आनलाइन प्रविष्टियों के अधीन है।
बता दें कि वर्तमान में दो मदों में राशन वितरित किया जा रहा है। पहला नियमित राशन और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बंट रहा राशन। वहीं केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन, वन राशनकार्ड के जरिये प्रवासी लाभार्थियों को भी दिल्ली में राशन का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

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