फटे कपड़े, सिर पर गमछा और पुरानी चप्पलों में इंदौर की सड़कों पर घूमें एडिशनल डीसीपी-एसीपी, जानें क्या थी वजह
रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे
दो दिन पूर्व सीपी हरिनारायणाचारी मिश्र को शिकायत मिली थी कि थानों में पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं। शिकायत सुन कर दोनों अधिकारियों ने खुद ही कार्रवाई करने का मन बनाया। एडीसीमी व एसीपी दोनों ही गाड़ी लेकर वहां रवाना हो गए। दोनों गाड़ी को गांधी नगर, मरीमाता, विजयनगर होते हुए करीब 40 किमी तक घुमाया लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने रोका टोकी नहीं की। इस मामले में एसीपी ने सीपी को रिर्पोट सौंप दी है।
पुलिस अफसरों के कार्य विभाजन का खाका तैयार
अफसरों के कार्य विभाजन को लेकर पुलिस कमिश्नर ने रूपरेखा तैयार कर ली है। सीपी के अनुसार स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को लेकर धारा 144 का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। जबकि एडिशनल सीपी (कानून व्यवस्था) धरना प्रदर्शन, रैली की अनुमति के लिए सीपी कार्यालय या थाने में आवेदन करने पर अनुमति देंगे। इसी प्रकार डीसीपी (मुख्यालय) जिलाबदर व 107(16) के प्रकरण देखेंगे। 107 (16) की सुनवाई न्यायालीन मामलों के एसीपी भी कर सकेंगे।
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