महीने की सात तारीख तक खाते में जमा करें टीडीएस की राशि, बिहार के वित्त विभाग ने दिया आदेश
आयकर विभाग के निर्देशों का करें पालन
आयकर के पत्र के आधार पर वित्त विभाग ने सचिवालय के सभी विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं कोषागार के पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। उन्हें कहा गया है कि वे आयकर के निर्देश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। आयकर के पत्र में कहा गया है कि किसी महीने में की गई टीडीएस की कटौती की राशि अगले महीने की सात तारीख या उससे पहले केंद्र सरकार के खाते में अनिवार्य रूप से जमा होनी चाहिए। वित्त विभाग का पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को भी दिया गया है। क्योंकि कटौती और उसे केंद्र के खाते में जमा करने के लिए अंतिम तौर पर वही जिम्मेवार होते हैं। मार्च महीने की कटौती की राशि जमा करने के लिए अधिक समय दिया गया है। यह राशि 30 अप्रैल तक जमा की जा सकती है।
जिनके आय से हुई कटौती उन्हें समय पर दें सर्टिफिकेट
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे मासिक के अलावा हरेक तिमाही कटौती की गई राशि का विवरण आयकर विभाग के पोर्टल पर दर्ज करें। इसी तरह जिनके आय से कटौती की गई है, उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी समय पर दें। वेतन भोगियों के लिए फार्म 16 और खरीद-फरोख्त एवं ठेकेदारी के एवज में किए गए भुगतान के लिए फार्म 16 ए के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है। सरकार के इस आदेश से लोगों को फायदा होगा।
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