भोपाल, NOI:  मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय ने वीरवार को ट्वीट में लिखा कि योगी जी हद हो गई। आपके रहते हुए आपकी नाक के नीचे आपके जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के निकट के रिश्तेदार अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद रहे हैं। आप चुप हैं। एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा कि संघ भाजपा के लिए हिंदुत्व केवल जनता को धर्म के नाम से “वोट व नोट” बटोरने का माध्यम है। उनकी हिंदू सनातन धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। अब बताइए संघी राम मंदिर की भूमि में भी कमाई करने से नहीं चूके?
इधर, अयोध्या में राम मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में विधायक, महापौर और पुलिस-प्रशासन के कई अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने के मामले की राज्य सरकार जांच कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार ¨सह को मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा को मामले की जांच कर पांच दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव राजस्व मौके पर जाकर जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। अयोध्या में राम मंदिर की पांच किलोमीटर की परिधि में विधायक, महापौर, पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदे जाने का मामला मीडिया में उजागर होने के बाद विपक्षी दलों को विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिल गया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग को इसकी जांच कराने का आदेश दिया है।
इस बीच, रामजन्मभूमि क्षेत्र में जमीन की कथित खरीद-फरोख्त का मामला फिर गरमा गया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि जन्मभूमि के पांच किलोमीटर की परिधि में जमीन की जालसाजी करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं और अफसरों में मिलीभगत का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा के विधायकों, उनके रिश्तेदारों, वहां के मेयर ने जमीन खरीदी हैं। उसका पूरा खाका उनके पास है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नियम है कि एससी वर्ग के व्यक्ति की जमीन यदि 3.5 बीघे से अधिक है तभी वह उसे बेच सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बावजूद यहां जमीनों की नियम विरुद्ध खरीद-फरीख्त हुई है।

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