दिल्ली में बढ़ी सख्ती के साथ ये सेवाएं रहेंगी जारी, जानिये- कठिन शर्तों के बारे में
नई दिल्ली NOI: कोरोना वायरस संक्रमण और नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार से कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। स्कूल-कालेज और कोचिंट सेंटर बंद करने के साथ सख्ती भी तेज हो गई है,लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं, जिन्हें बंद नहीं करने का फैसला किया गया है। हालांकि, इसकी एवज में सरकार की कठिन शर्तें माननी होंगीं।
- मार्केट व शापिंग कांप्लेक्स में सम-विषम के आधार पर खुलेंगी दुकानें
- रिहायशी इलाकों की सभी दुकानें दस बजे से आठ बजे तक खुलेंगी, इनपर सम-विषम का नियम लागू नहीं होगा
- माल में दुकानें सम-विषम के आधार पर खुलेंगी
- निगम के एक जोन में प्रतिदिन एक ही साप्ताहिक बाजार खुलेगी और 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही होगी अनुमति
- 50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर ही खुलेंगे रेस्तरां-बार और दोपहर में 12 बजे से आठ बजे रात तक 50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर खुलेंगे
- होटल और लाज खुलेंगे लेकिन किसी आयोजन की अनुमति नहीं होगी
- नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे
- योग की सिर्फ कमरे के बाहर ही अनुमति होगी
- ग्रेड -एक, दास कैडर व सेक्शन अफसर से ऊपर के अधिकारियों के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों में 50 प्रतिशत को ही बुलाने की अनुमति, शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे
- अनिवार्य सेवाओं वाले सभी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी
- सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ नौ से पांच बजे के बीच काम करना होगा
- स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स व स्टेडियमों में खेल गतिविधियां बंद रहेंगी, सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाडि़यों का प्रशिक्षण हो सकेगा
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाडि़यों का प्रशिक्षण हो सकेगा
- सार्वजनिक पार्क,बाग,गोल्फ कोर्स में सिर्फ सैर कर सकेंगे और खेल सकेंगे, यहां पिकनिक की अनुमति नहीं होगी
- शादी सिर्फ कोर्ट या घर में हो सकेगी और अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे-अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी
- दिल्ली मेट्रो व शहर की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी
- मेट्रो व बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी
- आटो, ई-रिक्शा व साइकिल रिक्शा में दो लोग, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा में दो लोग व मैक्सीकैब में पांच लोग, आरटीवी में 11 लोगों को होगी अनुमति
- नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू होगा
- साप्ताहिक कर्फ्यू नहीं होगा
- सारी निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी औद्योगिक इकाइयां व निर्माण एवं उत्पाद संयंत्र खुले रहेंगे
ये चीजें रहेंगी बंद
- स्कूल
- कालेज
- सिनेमा हाल
- जिम
इन्हें मिली राहत
- गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और माल सम-विषम फार्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
- शादी या अंतिम संस्कार में अब 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सोमवार रात से लागू किए नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे की जगह एक घंटा बढ़ा कर 10 बजे कर दिया गया है।
ग्रेप के पहले स्तर में क्या क्या रहेगा बंद
- स्कूल-कालेज, ट्रेनिंग, कोचिंग सेंटर व अन्य शैक्षणिक संस्थान व पुस्तकालय
- सिनेमा हाल
- थिएटर
- मल्टीप्लेक्स
- जिम और योग इंस्टीट्यूट
- एंटरटेनमेंट पार्क
- वाटर पार्क या इस जैसे अन्य पार्क
- राजनीतिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन की सभी गतिविधियां और कारोबारी प्रदर्शनियां आयोजित नहीं होगी
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