नई दिल्ली NOI:  दिल्ली हाई कोर्ट ने हाकी इंडिया को निर्देश दिया कि अपने सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन व विवरण की जानकारी सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश करें। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग ने हाकी इंडिया को उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया था। हाकी इंडिया ने सीआइसी के निर्देश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस तरह की दलील आयोग द्वारा 13 दिसंबर को पारित आदेश का पालन करने के लिए खेल निकाय के दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी। पीठ ने हाकी इंडिया को मामले में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी। आप जो भी पालन करना चाहते हैं उसका पालन करें। कानून की स्थिति का पालन करें। मामले में अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

आरटीआइ अधिनियम के तहत अपने सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन की सूची सहित कुछ जानकारी साझा करने के संबंध में सीआइसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाकी इंडिया ने याचिका दायर की है। सीसीआइ ने आरटीआइ के तहत हाकी इंडिया को अपने सदस्यों की पूरी सूची उनके पदनाम और आधिकारिक पते, उनके कर्मचारियों के नाम, उनके वेतन और सकल आय के साथ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। हाकी इंडिया ने आदेश को अवैध, मनमाना, अनुचित बताते हुए आदेश पर कार्रवाई करने से रोकने की मांग की है।

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