भागलपुर NOI:  शिक्षण संस्थान व छात्रावास छह फरवरी तक बंद रहेंगे। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और इससे जुड़े छात्रावास बंद रहेंगे। इनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। आनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केंद्र व राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं, विभिन्न बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। पुलिस एवं होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थान, चिकित्सा से संबंधित शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास सहित खुले रहेंगे।

50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय

22 जनवरी से छह फरवरी तक सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।

शर्तों के साथ होगा दुकानों व प्रतिष्ठानों का संचालन

दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों व ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। परिसर में शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर रोक

सभी प्रकार मेले व प्रदर्शनी पर छह फरवरी तक रोक लगा दी गई है। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं व आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, क्लब, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट व होटल में एक साथ 50 प्रतिशत लोग ही भोजन कर सकेंगे। कर्मी को कोविड का दोनों टीका लेना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे। डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कर्म में भी 50 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों में बैठने वाले और पैदल चलने वालों हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन में 50 लोग ही भाग ले सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कफर््यू रहेगा।

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