मुंबई, NOI : बाम्‍बे हाइकोर्ट (Bombay High court) ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि जुहू (Juhu) में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की संपत्ति के एक हिस्से को पास की सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के उनके नोटिस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। इसके लिए कोर्ट ने बच्चन परिवार को दो सप्ताह के अंदर बीएमसी को एक अभ्यावेदन (representation) दाखिल करने के लिए कहा है और बीएमसी को छह सप्ताह में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए का आदेश दिया है।

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गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया दोनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर प्रार्थना की थी कि बीएमसी द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस को रद कर दिया जाए। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को नोटिस लागू करने या कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की थी। बीएमसी ने बच्चन परिवार को 20 अप्रैल, 2017 को दो नोटिस जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि उनकी आवासीय संपत्ति के पास के भूखंडों के कुछ हिस्से सड़क की जमीन पर आ रहे हैं ऐसे में बीएमसी इस हिस्‍से में बनी दीवार और निर्माण की जमीन पर कब्‍जा करना चाहती है |

बच्चन परिवार ने अपने प्रतिनिधियों को बीएमसी कार्यालय में उपस्थित होने और नोटिस के बारे में पूछताछ करने और बीएमसी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को बताया कि भूखंडों के स्थान के विपरीत दिशा में सड़क को चौड़ा करना आसान होगा। याचिका में कहा गया है कि 4 साल 9 महीने की अवधि के लिए, 28 जनवरी, 2022 तक, बीएमसी द्वारा नोटिस को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, हाल ही में 28 जनवरी, 2022 को, कुछ बीएमसी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को मौखिक रूप से सूचित किया कि उन्होंने आक्षेपित नोटिसों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है और जल्द ही नोटिस में निर्धारित भूखंड के एक हिस्से पर कब्जा कर लेंगे।

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