Aadhaar-Pan Link: कैसे ऑनलाइन आधार से पैन करें लिंक? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस, 31 मार्च है डेडलाइन
लिंक ना करने लगेगा जुर्माना
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते हैं। वही अगर 31 मार्च से पहले आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही पैन कार्ड को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।
आधार से पैन है लिंक, तो ऐसे लगाए पता
अगर आपको लगता है कि आपने पहले ही आधार से पैन लिंक कर लिया है, तो आप कंफर्म नहीं हैं, तो आप 567678 या फिर 56161 पर 12 डिजिट का आधार नंबर और 10 डिजिट का अकाउंट नंबर मैसेज करके पता लगा सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं? अगर आप का आधार पैन से लिंक है, तो मैसेज आएगा कि आधार पहले से पैन से लिंक है।
कैसे ऑनलाइन आधार से पैन करें लिंक
स्टेप- 1 : अगर आप www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
स्टेप- 2 : इसके बाद आपको पैन डिटेल दर्ज करनी होगी। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा।
स्टेप- 3 : अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप-4 : इसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
स्टेप-5 : इनकम टैक्स के बॉटम पेज पर आपको आधार से पैन लिंक का ऑप्शन मौजूद है।
स्टेप 6 : आधार-पैन लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा।
स्टेप 7 : इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड नाम दर्ज करना होगा।
स्टेप 8 : फिर आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 9 : इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक ही नंबर पर दो पैन को लिंक करने की इजाजत नहीं देगा।
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