बुलंदशहर के स्याना हिंसा में बजरंग दल नेता सहित 36 के खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय
बहस के बाद आरोप तय किए
स्पेशल काउंसिल ने बताया कि स्याना हिंसा के एक आरोपित की फाइल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय ने 124 ए का चार्ज बनाने को लेकर बचाव पक्ष व सरकारी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपित पर राजद्रोह का चार्ज तय किया था। जिसके बाद अपर सत्र न्यायालय-12 की अदालत ने स्याना हिंसा के अन्य 36 आरोपितों पर भी चार्ज तय किया था। जिसमें 124ए का चार्ज नहीं बना था। चार्ज में 124 के आरोप बढ़ोतरी को चार्ज संशोधन का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने बचाव पक्ष से प्रार्थन पत्र पर आपत्ति मांगी थी। अदालत ने बचाव व स्पेशल काउंसिल को सुनने के बाद सभी आरोपितों पर चार्ज में 124ए की बढ़ोतरी की है।
यह लगी थी धारा
पुलिस ने चिंगरावठी स्याना हिंसा में 44 लोगों के खिलाफ 302, 307, 436, 353, 147, 148 व 148 समेत आतंकवाद अधिनियम व सरकारी संपत्ति नुकसान अधिनियम में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
चार आरोपितों की हो चुकी है मौत
स्याना के 44 आरोपितों में से चार आरोपितों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जबकि तीन आरोपित का नाबालिग कोर्ट में मुकदमा है।
यह था मामला
तीन दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव में गो वंशीय के अवशेष मिले थे। भीड़ ने चिंगरावठी चौकी पर जाम लगा दिया था। जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसमें चौकी में आगजनी के साथ ही तत्कालीन स्याना इंस्पेक्टर सुबोध सिंह व एक ग्रामीण सुमित की मौत हो गई थी।
Leave A Comment
LIVE अपडेट
राज्य
Stay Connected
Get Newsletter
Subscribe to our newsletter to get latest news, popular news and exclusive updates.
0 Comments
No Comments