नई दिल्ली, NOI : मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। जबलपुर उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के नतीजों को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने आज, 7 अप्रैल 2022 को हुई एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा एमपी एसएसई 2019 के आयोजित किए गए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के चरणों के घोषित नतीजों को रद्द कर दिया है। न्यायालय द्वारा यह फैसला एमपीएससी द्वारा एसएसई 2019 के लिए घोषित किए आरक्षण से सम्बन्धित नियमों के विरूद्ध दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया गया है।

दोबारा जारी किया जाएगा रिजल्ट

एमपीएससी द्वारा एसएसई 2019 के लिए पहले घोषित प्रिलिम्ल और मेंस रिजल्ट को रद्द करने के साथ ही साथ उच्च न्यायालय वे आयोग को आदेश दिया गया कि इन परीक्षाओं के लिए फिर से नतीजों की घोषणा करे, जो कि पुराने नियमों के आधार होने चाहिए।

यह है पूरा मामला

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य व अन्य सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित नियमों में 17 फरवरी 2020 को संशोधन किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार के नए नियमों के अंतर्गत आरक्षित वर्गों के होनहार (मेरिट) उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल करने के नियम बनाए गए थे। इस नियम को लेकर काफी समय विवाद चल रहा था और इसे जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ नियम को वापस लेने की बात कही गयी थी। हालांकि, दूसरी तरफ, राज्य लोक सेवा आयोग ने विवादित नियमों के आधार पर ही राज्य सेवा परीक्षा 2019 के मुख्य चरण के नतीजों की घोषणा की थी, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

एमपीपीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना 15 नवंबर 2019 को जारी की गई थी और आवेदन 20 नवंबर तक हुए थे। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी 2020 को आयोजित गई थी और परिणाम 22 दिसंबर 2020 को घोषित किए गए थे। इसके बाद, मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके नतीजे 5 जनवरी 2022 को घोषित किए गए थे।

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