Rajasthan: गहलोत सरकार मंदिरों में हनुमान चालिसा,रामायण और सुन्दरकाण्ड के पाठ करवाएगी
सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगेगी झंडिया
करौली में पिछले सप्ताह नवसंवत्सर के मौके पर हिन्दूवादी संगठनों द्वारा निकाली गई बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों ने सार्वजनिक पार्क, चौराहों,सरकारी भवनों, बिजली और टेलिफोन के खम्भों पर धार्मिक झंडिया लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 7 अप्रैल से एक महीने तक लागू होंगे। सरकार के निर्देश के बाद अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने आदेश जारी कर कहा कि यदि कोई सार्वजनिक स्थलों पर झंडिया और धार्मिक बैनर लगाएगा तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। मोदी द्वारा जारी किए गए आदेश के बावजूद बृहस्पतिवार को कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर केसरियां झंडिया लगाई तो उन्हे देर रात नगर परिषद के कर्मचारियों ने हटाया। दरअसल, राज्य के गुप्तचर ब्यूरो तक सूचना पहुंची थी कि आगामी दिनों में रामनवमी, हनुमान जयंती और रमजान के महीने में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना हो सकती है। करौली में इसकी शुरूआत हो चुकी है।
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