पटना NOI :  बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पेश और पारित एक को छोड़ सभी विधेयकों को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है। बजट सत्र में कुल 11 विधेयक पेश और पारित हुए थे। इनके कानून बनने से पहले राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है। कुछ विभागों ने तो विधेयक के आधार पर बने नए प्रविधानों पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। गन्ना से संबंधित एक विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। दो विनियोग विधेयक एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक स्थायी प्रकृति हैं। इन्हें हर साल पारित किया जाता है।
इन तीन के अलावा आठ ऐसे विधेयक हैं, जिन्हें पुराने कानून में महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए पारित किया गया था। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले चुका है। इसके माध्यम से शराब पीने के बाद पकड़े जाने की हालत में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को ढीली की गई है। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक भी कानून का रूप ले चुका है। मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रविधान इसी विधेयक में किया गया था। 

पुलिस के तबादले का नया कानून

बिहार पुलिस संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी के बाद अब पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए नया कानून बनेगा। इसके बाद किसी एक प्रक्षेत्र या जिले में पुलिस अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल तय हो जाएगा। बिहार राज्य विवि सेवा आयोग संशोधन विधेयक के अधिनियम बनने से आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 75 वर्ष की उम्र तक होगा।

इसी तरह बिहार कृषि विवि संशोधन विधेयक से कृषि विवि के कुलपति के पद पर विशेषज्ञों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक के कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे शहरों के विकास के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत भू स्वामियों की सहमति की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। 

कौन विधेयक राष्ट्रपति के पास

बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन संशोधन विधेयक 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। जीएसटी लागू होने के बाद बिहार में ईख की खरीद बिक्री के लिए करों की पुरानी संरचना अनुपयोगी हो गई थी। इसे कानूनी तौर पर समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया था। 

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