EPFO से कब निकाल सकते हैं पैसे? जानें नियम और शर्तें; ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
नई दिल्ली, NOI :- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत सभी कर्मचारियों की आय का कुछ हिस्सा जमा किया जाता है, जिसे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी निकाल सकते हैं। इसमें एक हिस्सा कर्मचारी का होता है, जबकि दूसरा हिस्सा कंपनी को जमा करना होता है, जिस पर सरकार की तरफ से एक निश्चित ब्याज दिया जाता है। बता दें कि ईपीएफओ में जमा पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन EPFO से कुछ आपात स्थिति में आसानी से फंड निकाल सकते हैं, जिसकी अपनी कुछ शर्ते हैं। आइए जानते है कि आखिर किन हालात में EPFO से पैसे निकाल सकते हैं?
कितने निकाल सकते हैं पैसे?
EPFO आपको जरूरत पड़ने पर EPFO फंड से 75 फीसदी रकम या फिर तीन माह की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते को निकालने की छूट देता है। कर्मचारी इन दोनों में से किसी उसे निकाल सकते हैं, जो सबसे कम है। अगर आप आपात स्थिति में फंड निकालना चाहते हैं, तो तीन दिन में राशि हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल..
किन हालात में निकाल सकते हैं EPFO फंड
- हाउस लोन जमीन, घर या फिर फ्लैट लेने के लिए
- फैक्ट्री बंद होने पर
- अपनी, बेटे, बेटी, भाई-बहन की शादी के लिए
- फैमिली मेंबर्स की बीमारी पर
- बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए
- प्राकृ्तिक आपदा के लिए प्रतिष्ठान में बिजली कटौती
- शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए
रिटायरमेंट से एक साल पहले
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) में निवेश के लिए
- एक से ज्यादा माह तक बेरोजगार होने पर
- महामारी के फैलने पर (COVID-19)
जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स एडवांस्ड में यूनिफाइड मेंबर पोर्टल या फिर उमंग ऐप से अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि इस प्रोसेसिंग की अपनी कुछ शर्तें होंगी।
सबसे पहले EPFO पोर्टल में लॉग-इन करना होगा।
- इसके लिए uepfindia.gov.in/memberinterface पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विस क्लेम (फॉर्म 31, 19, 10C & 10D) पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद बैंक चेक को और नाम अपडेट करना होगा।
- इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- EPFO मेंबर्स EPFO के पैसे निकालने के लिए उमंग ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए भी लॉग-इन का एक समान प्रोसेस है। इसके लिए UAN नंबर की जरूरत होगी। इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
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