Bulldozer Action in UP: बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार से तीन दिन में मांगा जवाब
जानें- याचिकाकर्ता के वकील ने क्या दलील पेश की
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने बताया कि विध्वंस का कारण यह बताया गया कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिंह ने आगे तर्क दिया कि विध्वंस बार-बार होता रहता है, यह चौंकाने वाला और भयावह है। यह आपातकाल के दौरान नहीं था, स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान नहीं था। ये 20 साल से अधिक समय से खड़े घर हैं और कभी-कभी ये आरोपी के नहीं बल्कि उनके वृद्ध माता-पिता के भी होते हैं।
जानें- सरकारी पक्ष का तर्क
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जहांगीरपुरी विध्वंस मामले में किसी भी प्रभावित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई। सरकार किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं कर रही।
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