NOI :-  पंजाब में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का सिलसिला थम नहीं रहा है। जार्डन भेजने के नाम पर 1.85 लाख रुपये की ठगी करने वाले एजेंट सुखप्रीत सिंह उर्फ सुक्खा को कोर्ट ने दो साल जेल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सात साल पहले थाना सदर में पीड़ित शेर सिंह निवासी बंडाला ने जार्डन भेजने के नाम पर हुई ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सुक्खा, सुक्खा की माता बलदीश कौर व भाई बहादुर सिंह उर्फ मंगा को नामज़द किया गया था। जांच में बलदीश कौर व बहादुर सिंह बेकसूर पाए गए थे।
दर्ज शिकायत में शेर सिंह ने बताया था कि वह जीएनए में काम करता था पर उसकी विदेश जाने की इच्छा थी। इस दौरान उसकी मुलाकात बलदीश कौर व बहादुर ने गांव दीवाली में रहने वाले सुखप्रीत सिंह सुक्खा से करवाई। सुक्खा ने उनसे कहा कि वे आसानी से उसके सपनों को पूरा कर सकता है। जार्डन भेजने के नाम पर 1.85 लाख रुपये में डील हुई थी। कुछ दिन बाद आरोपित ने नकली वीजा की फोटोकापी दिखा पूरे पैसे ले लिए। वीजा देख शेर सिंह ने अपनी नौकरी से रिजाइन भी दे दिया।
छह महीने बीतने के बाद भी उसे जार्डन नहीं भेजा गया और ना ही रुपये वापस किए गए। पैसे वापस मांगने पर आरोपित सुखप्रीत सिंह रोजाना धमकी देने लगा। जिसके बाद उसने थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अदालत में आरोप साबित होने पर उसे सजा दी गई।

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