नई दिल्ली NOI :-  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन की बर्ख़ास्तगी की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने बुधवार को चंदगी राम अखाड़े में विरोध प्रदेशन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सत्येंद्र जैन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसे में उनको पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो पद पर रहने लायक नहीं है। उनकी पत्नी से भी ईडी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है।
मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई के लिए टाल दी गई। कोर्ट ने मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट, तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से दाखिल रिपोर्ट और ईडी के जवाब पर बहस के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन पेश हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत देने की मांग की।
15 जुलाई को सत्येंद्र जैन का मेडिकल कराया गया था। मंगलवार को अस्पताल और जेल प्रशासन की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। रिपोर्ट पर बहस के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने हवाला से मिली नकदी से जमीन खरीदने और शेल कंपनियों में शेयर खरीदने के दौरान मनी लांड्रिंग के आरोप में 30 मई को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पूछताछ के बाद जैन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
सत्येंद्र जैन के वकील का पक्ष एन हरिहरन का कहना है कि सत्येंद्र जैन लगातार 13 दिनों से रिमांड पर हैं। जांच में सहयोग कर रहे हैं। उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा ईडी ने दस्तावेज पहले ही जब्त कर लिए हैं ऐसे में उन से छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है। तीनों कंपनियों से संबंध ईडी की पूछताछ के दायरे में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 20% से अधिक शेयरों का धारक है या वह बोर्ड का सदस्य है। ऐसे में मैं प्रथम दृष्टया दोषी नहीं हूं। दूसरा ट्रस्ट जिंदल ट्रस्ट है जिससे उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया और 2005 - 09 से सदस्य थे। वहां कोई लेनदेन नहीं है।
सत्येंद्र जैन को स्लीप एपनिया की चिकित्सा स्थिति भी है जो गंभीर है। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जहां अचानक मौत हो सकती है। इसे एक परिचारक की ,24 घंटे आवश्यकता होती है। अदालत से मांग है कि जैन को जमानत दें, वह जांच के लिए उपलब्ध है, वह एक मंत्री है और समाज से जुड़े हुए हैं।

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