Hotel Restaurant Service Charge: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीपीए के फैसले पर लगाई रोक, रेस्तरां-होटल में देना होगा सर्विस चार्ज
नई दिल्ली NOI :- दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को होटलों और रेस्तरां को खाद्य बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क (Service Charge) लगाने से रोकने वाले हालिया दिशा-निर्देशों पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की ताजा रोक के बाद उपभोक्ताओं को अब होटलों और रेस्तरां में सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। अधिकारियों को कोर्ट ने दिया ये निर्देश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।25 नवंबर तक रहेगी रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 4 जुलाई को लागू किए गए दिशा निर्देशों पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। मामले में अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी।CCPA के सर्विस चार्ज को दिशा निर्दश यहां पर बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (The Central Consumer Protection Authority-CCPA) ने 4 जुलाई को अनुचित व्यापार तरीकों को रोकने और होटल तथा रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने (Service Charge in Hotel and Restaurants) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होटल या रेस्तरां भोजन बिल में डिफाल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी।
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