NOI :-  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटल टनल के आसपास कचरे के ढेर लगे होने से जुड़ी खबर पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव पर्यटन, लाहुल स्पीति व कुल्लू जिला के जिलाधीशों, बीआरओ दीपक प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद मनाली को नोटिस कर इनसे जवाब तलब किया है। खबर के अनुसार अटल टनल एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल के रूप में उभरा है और बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक लाहुल घाटी की खूबसूरत वादियों में घूमने आते हैं। पर्यटकों द्वारा अटल टनल के आसपास अनियंत्रित कचरा फैलाया जा रहा है, जिससे वहां गंदगी के ढेर लग गए हैं दुख का कारण यही नहीं बल्कि यह भी है कि इससे उक्त क्षेत्र का शुद्ध वातावरण दूषित हो रहा है। वहां न तो पर्याप्त कूड़ेदान हैं और न ही पुरुषों व महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय हैं।मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर कर उक्त क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाने के लिए एक्शन प्लान बताने के आदेश दिए। कोर्ट ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने वाले नियम व पिछले एक वर्ष में वसूल किए गए जुर्माने की रकम की जानकारी भी मांगी है। अटल टनल के आसपास गंदगी को रोकने के लिए बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले प्रावधानों की जानकारी भी मांगी गई है, जिसमें चेतावनी बोर्ड, डस्टबिन, पुरुषों व महिलाओं के लिए शौचालय और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपाय शामिल हैं। गौरतलब है कि यह उच्च मार्ग टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला के उत्तरी क्षेत्र में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। 3200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस टनल का लोकार्पण 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। रक्षा मंत्रालय के तहत बीआरओ ने इसका कार्य पूरा किया था। मामले पर सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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