NOI :-  आपातकाल के समय 1975 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने निष्पादित किया। 47 वर्षों से चल रहे इस आपराधिक मामले में दोनों आरोपितों की मृत्यु हो गई थी। बावजूद मामला लंबित था। यह मामला लहेरियासराय थानाक्षेत्र के चर्चित गुदरी बाजार का था। दरभंगा के जिला समाहर्ता ने दिनांक पांच अगस्त 1975 को एक प्रेसवार्ता आयोजित की थी। इसमें एक समाचारपत्र के संपादक शौकत खलील और फुटकर विक्रेता संघ के मंत्री लक्ष्मण महतो ने समाहर्ता को एक लिखित सूचना दी। इसमें उल्लेख किया कि गुदरी बाजार में मनमाने ढंग से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। उपभोक्ताओं से अधिक राशि ली जा रही है। नियम विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिक कीमत पर बेची जा रही है। आटा, चावल, बेसन अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रामप्रताप और आपूर्ति निरीक्षक पारसनाथ वर्मा ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की।लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी इस क्रम में गुदरी बाजार के रामचंद्र महतो और फकीरा महतो की आटा मील दुकान पर आवश्यक वस्तु का विक्रय मूल्य प्रदर्शित नहीं था। वहीं दोनों की दुकान में अधिक मूल्य पर बेसन, मकई, गेहूूं का आटा बिक्री करते पाया गया। आपूर्ति निरीक्षक के लिखित आवेदन पर लहेरियासराय थाना में दोनों के विरुद्ध सात आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसका विचारण एसडीजेएम कोर्ट में लंबे समय से चल रहा था। विचारण के दौरान रामचंद्र महतो की वर्ष 2019 और फकीरा महतो की 2021 में मृत्यु हो गई।मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाकर मामले में वाद की कार्यवाही समाप्त एसडीजेएम आर्य ने वर्षों पुराने मामले में सम्यक पहल कर लहेरियासराय थाना के माध्यम से दोनों आरोपितों के मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाकर इस मामले का निष्पादन करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी। इसके साथ ही 47 वर्षों से जारी मुकदमे का पटाक्षेप हो गया। वरीय वकील वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एसडीजेएम आर्य ने वाद अभिलेख को सूक्ष्मता से अध्ययन कर वाद का निस्तारण कर रहे हैं। इससे न्याय अतिथियों को त्वरित न्याय मिल रहा है।

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