लखनऊ, NOI :- प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय कर्मियों के पीएफ का पैसा उनके खातों में जमा न कर दूसरी जगह खर्च करने पर तत्काल रोक लगा दी है। नगर विकास विभाग ने नगरीय निकायों को चेतावनी देते हुए कहा कि पीएफ का पैसा किसी दूसरी मदों में खर्च न किया जाए।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी शासनादेश में अक्टूबर 2017 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि को उसके पीएफ खाते में जमा करने की व्यवस्था दी गई है। इसके बावजूद शासन की जानकारी में आया है कि कुछ नगरीय निकायों ने वेतन से पीएफ की काटी गई धनराशि उनके खाते में जमा नहीं कराई, बल्कि उसका उपयोग अन्य कामों में किया जा रहा है।

नगर विकास विभाग ने नगरीय निकायों को दी चेतावनी : शासनादेश में हाईकोर्ट के उदयभान सिंह बनाम राज्य सरकार के मामले का हवाला भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि वेतन से पीएफ की काटी गई धनराशि को संबंधित निकाय कर्मचारियों के खाते में ही अनिवार्य रूप से जमा कराया जाए। लेखा विभाग जमा की गई धनराशि को अपडेट करेगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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