चंडीगढ़ NOI :-  हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्‍मीदवारों को ढाई गुणा जमानत राशि देनी पड़ेगी। विकास एवं पंचायत विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 10 दिन में संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

विकास एवं पंचायत विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट, 10 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे

हरियाणा में करीब डेढ़ साल की देरी से पंच-सरपंचों और जिला परिषदों व ब्लाक समितियों के सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक द्वारा जारी ड्राफ्ट के मुताबिक पंच पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 250 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 125 रुपये जमा कराने होंगे।

इसी तरह सरपंच पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 500 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 250 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। पंचायत समिति के सदस्य के मामले में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 750 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 375 रुपये जमा कराने होंगे। जिला परिषद के सदस्य के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 1000 रुपये और महिलाओं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को 500 रुपये जमा कराने होंगे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिलहाल पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के बाद ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में ड्राफ्ट में पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया जाना कानूनी रूप से गलत है। जब पिछड़ा वर्ग के लोग आगामी पंचायत चुनाव लड़ ही नहीं सकते तो उनके लिए शुल्क निर्धारण का कोई औचित्य नहीं।

ऐसे बढ़ी जमानत राशि

1. पंच

वर्ग -                                                             पहले -                     अब

सामान्य वर्ग -                                                 100 रुपये -           250 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग -            50 रुपये -            125 रुपये

2. सरपंच

वर्ग -                                                              पहले -                   अब

सामान्य वर्ग -                                                  200 रुपये -          500 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग -            100 रुपये -          250 रुपये

3. पंचायत समिति सदस्य

वर्ग -                                                              पहले -                   अब

सामान्य वर्ग -                                                300 रुपये -            750 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग -          150 रुपये -             375 रुपये

4. जिला परिषद सदस्य

वर्ग -                                                                पहले -                  अब

सामान्य वर्ग -                                                  400 रुपये -            1000 रुपये

महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग -            200 रुपये -             500 रुपये।

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