भोपाल NOI :-  राज्‍य में यातायात संबंधी अपराधों में जुर्माने (शमन) को कम करने की योजना बन रही है। आने वाले समय में बिना हेलमेट के पकड़े गए दोपहिया चालकों से 250 रुपये और चालक के पास वाहन के दस्तावेज न पाए जाने पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना सरकार वसूल कर सकती है।

मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई। शमन शुल्क निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया शमन शुल्‍क कम करने का निर्देश

फिलहाल राज्‍य में बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये और दस्तावेज न पाए जाने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। सरकार को शमन शुल्क कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था।

मंगलवार को हुई बैठक में भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में शमन शुल्क के निर्धारण को लेकर विस्‍तार से बातचीत की गई।

शमन शुल्क को आधा करने की तैयारी

इनके अलावा, उप-समिति ने यातायात और सड़क सुरक्षा के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में शमन शुल्क, मानदंड और दंड के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। मिली जानकारी के अनुसार समिति लगभग सभी यातायात संबंधी अपराधों में शमन शुल्क को आधा करने की तैयारी कर रही है।

परिवहन विभाग उपसमिति की इस बैठक की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव पेश करेगा, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। लोक निर्माण एवं ग्रामोद्योग, कुटीर मंत्री गोपाल

भार्गव, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता और लोकसेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया एवं परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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