कानपुर, NOI :- Kanpur Jyoti Murder Case न्यायालय ने सुबह 11 बजे सभी आरोपितों को कठघरे में खड़े होने का आदेश दिया। अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने जैसे ही सभी को दोषी करार दिया, मनीषा रो पड़ी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पीयूष और दूसरे आरोपित भी सजा सुनकर परेशान दिखे। मुंह पर कपड़ा बाधंकर सभी बाहर निकले लेकिन मनीषा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।

सुनवाई के दौरान गुजर गए थे ओमप्रकाश

ज्योति हत्याकांड के बाद पीयूष के पिता ओमप्रकाश श्यामदासानी बीमार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पीयूष उस वक्त जेल में था। उनके अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने की अनुमति भी उसे नहीं मिली थी।

बोले अधिवक्ता और पीयूष की मां


न्यायालय ने हत्या, षडयंत्र और साक्ष्य मिटाने के आरोप में पीयूष को दोषी करार दिया है। कम से कम सजा दिए जाने की मांग न्यायालय से की जाएगी।- सईद नकवी, वरिष्ठ अधिवक्ता

मनीषा के खिलाफ सीधे तौर पर कोई साक्ष्य नहीं है। जिस मोबाइल की काल डिटेल बताई जा रही है वह भी उसके नाम नहीं है। सजा पर अपील की जाएगी।- कमलेश पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता

अवधेश और सोनू की गिरफ्तारी के समय उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय का निर्णय आने के बाद अपील की तैयारी की जाएगी।- सुरेश सिंह  चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता

न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। यहां से सजा हुई तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे।- पूनम श्यामदासानी, पीयूष की मां 

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