लंदन, NOI : भगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। बुधवार को लंदन के उच्च न्यायालय नेपंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। बता दें कि लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अपील की सुनवाई की अध्यक्षता की, ने यह फैसला सुनाया है।

ब्रिटिश हाई कोर्ट से नीरव मोदी की याचिका खारिज

51 वर्षीय व्यवसायी, नीरव मोदी जो दक्षिण-पूर्वी लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। मोदी ने पीएनबी से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस भेजे जाने के खिलाफ अपील की थी। जो वह आज लंदन उच्च न्यायालय में हार गए। 

अदालत ने कहा


समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत ने कहा, 'हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि मोदी की मानसिक स्थिति और आत्महत्या का जोखिम ऐसा है कि उन्हें प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा।'

6498. 62 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी


नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 6498. 62 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। इसके बाद वह विदेश भाग गया था। फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है। भारत सरकार उसे वापस लाने को लगातार प्रयासरत है। जांच के दौरान, पूर्व में ईडी ने भारत और विदेशों में नीरव मोदी और सहयोगियों की 2,396.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया था।

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