नई दिल्ली, NOI :- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आजम खान की अयोग्यता के बाद रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का निर्देश दिया है।

SC ने 10 नवंबर को खान की याचिका पर सुनवाई का दिया निर्देश


हालांकि यह सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक के आवेदन के परिणाम पर निर्भर करता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के सत्र न्यायालय को 10 नवंबर को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली आजम खान की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।

सीजेआइ डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिया निर्देश


सीजेआइ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और उस पर फैसला करे, ताकि वह एक विधायक के रूप में अयोग्य करार दिए जाने से बचे रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खान की याचिका पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

आजम खान 27 अक्टूबर को ठहराए गए थे दोषी


बता दें कि 27 अक्टूबर को आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया गया था और रामपुर की एक अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक मामले में विधायक को जमानत दे दी थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को सदन से आजम खान को अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।

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