नई दिल्ली, NOI: देश भर के पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन Pension Disbursing Authorities (PDAs) जैसे बैंकों, डाकघरों आदि के माध्यम से मिलती है। इसके लिए पेंशनभोगियों को इन पीडीए को 'जीवन प्रमाण पत्र' देना जरूरी है। हर साल नवंबर में या तो खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फिर जीवन प्रमाण पत्र देकर यह साबित करना होता है कि पेंशनर अभी जिंदा है।

‘Life Certificate’ ऑनलाइन भी जनरेट किया जा सकता है। पेंशनभोगी सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं। इस तरह से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) ऑनलाइन कलेक्ट किया जा सकता है और पेंशनभोगी और पीडीए की ओर से जब भी आवश्यक हो, इसे एक्सेस किया जा सकता है।

'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट' बनाने के क्या है जरूरी, जानिए

  • पेंशनभोगी के पास आधार नंबर होना चाहिए।
  • पेंशनभोगी के पास मौजूदा मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • प्रमाण पत्र के लिए पेंशनभोगियों को पहले 'जीवन प्रमाण' के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

कैसे करें रजिस्टर

  • 'जीवन प्रमाण' ऐप डाउनलोड करें और इसे ओपन करें।
  • नए registration पर जाएं।
  • आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और नाम, मोबाइल नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) दर्ज करें।
  • 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें। बताए गए नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।
  • 'ओटीपी' दर्ज करें और आधार का उपयोग करके प्रमाणित करें।
  • अब, सबमिट पर क्लिक करें। सत्यापन के बाद, एक प्रमाण आईडी जेनरेट होगी।

कैसे online जेनरेट करें Life Certificate

  • Pramaan आईडी और ओटीपी का उपयोग करके 'Jeevan Pramaan' ऐप में लॉग इन करें।
  • 'जेनरेट जीवन प्रमाण' विकल्प चुनें और आधार नंबर मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
  • एक बार ओटीपी मिलने के बाद इसे दर्ज करें।
  • पीपीओ नंबर, नाम, वितरण एजेंसी का नाम आदि दर्ज करें।
  • फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन करें और आधार डेटा का उपयोग करके इसे प्रमाणित करें। जीवन प्रमाण स्क्रीन पर दिख जाएगा और पेंशनभोगी के मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा।

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