नई दिल्ली, NOI:  यदि आप करदाता हैं, और अपना Income Tax Return (ITR) ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो, आपको दो तरह का लाभ हासिल होता है। ITR को ड्यू डेट पर फाइल करने वाले करदाताओं को वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान और कटौती पर किए गए अतिरिक्त कर के क्लेम रिफंड में मदद मिलती है। साथ ही रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करने पर कर दाता बाद के वर्षों के लिए अपने होने वाले नुकसान को फारवर्ड भी कर सकते हैं।

आम तौर पर किसी भी वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय होती है (जब तक सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया ना जाए)। पर इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ITR दाखिल करने से पहले किसी की पात्रता, उपलब्ध टैक्स स्लैब और लगाए गए कटौतियों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

किसके लिए जरूरी है ITR फाइल करना

2.5 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और 80 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति) के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये तक तय की गई है।

फिलहाल टैक्स सिस्टम में में दो टैक्स रिजीम उपलब्ध हैं। साल 2020 के बजट में करदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से नए कर स्लैब के अनुसार करों का भुगतान करने का विकल्प देने वाली एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की गई थी। इस नए टैक्स सिस्टम को वैकल्पिक बना दिया गया है और यह पुराने के टैक्स सिस्टम के साथ ही साथ ही अस्तित्व में है।

क्या था पुराना टैक्स सिस्टम?

इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। यदि आय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के दायरे में आती है, तो उसपर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होता है। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले 12,500 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को 20 प्रतिशत तक इनकम टैक्स देना होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो 20 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होता है।

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