Haryana News: जलेबी बाबा को हुई 14 साल की कैद, कोर्ट ने कहा- ऐसे बाबाओं से बचना महिलाओं की भी जिम्मेदारी
कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा पर लगाई गई अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा का ऐलान किया। पीड़ित नाबालिग की उम्र को लेकर संशय के बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई क्योंकि सुनवाई के दौरान ये साबित हुआ था कि दोषी बाबा ने नाबालिग पीड़िता से दो बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा कोर्ट ने आईटी एक्ट में उसे महिलाओं के अश्लील वीडियो वायरल करने का भी दोषी मानते हुए उसे पांच साल की सजा भी सुनाई। दोषी करार दिए जाने के बाद जलेबी बाबा ने खुद को बीपी-शुगर व आंखों की बीमारी का वास्ता देकर सजा में रहम की अपील भी कोर्ट से की थी।
उम्रकैद पर भी नहीं माने फास्टट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह
बचाव पक्ष के वकील बोले, सिर्फ सीडी के आधार पर दोषी ठहराया, हाईकोर्ट में करेंगे अपील दोषी जलेबी बाबा के वकील गजेंद्र पांडे ने बातचीत में कहा कि इस मामले में किसी शिकायतकर्ता महिला ने सीधे तौर पर शिकायत नहीं दी थी। सारा केस सीडी पर केंद्रित था और किसी भी सीडी को इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रमाणपत्र भी नहीं था। ऐसे में वो इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
पीड़ित पक्ष के वकील भी आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट पीड़ित महिलाओं की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों एडवोकेट विजय कृष्ण रंगा व संजय वर्मा ने कहा कि जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ वो अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि दोषी को फांसी या उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए थी। एक बार कोर्ट आर्डर की प्रति को पढ़ने के बाद इस मामले में आगे अगर जरूरत महसूस हुई तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
इस तरह उजागर हुआ था मामला टोहाना के वार्ड नंबर 19 के जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी का अश्लील वीडियो जुलाई 2018 में इंटरनेट पर वायरल हो गया। टोहाना पुलिस हरकत में आई और बाबा को 20 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर लिया।
डेरे की तलाशी के दौरान वहां पर महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो की एक जखीरा बरामद हुआ था। जिसमें टोहाना और पंजाब क्षेत्र की महिलाओं के साथ बाबा आपत्तिजनक स्थिति में था। कई महिलाओं ने अमरपुरी के खिलाफ शिकायत दी थी। बताया गया है कि तकरीबन 20 साल पहले दोषी अमरवीर के नाम टोहाना में ही जलेबी की रेहड़ी लगाता था और बाद में वो बाबा बन गया।
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