Bikru Case: बिकरू कांड की आरोपित खुशी जमानत के 11 दिन बाद भी जेल में, रिहाई में बाधा बनी पुलिस अब हुई सक्रिय
कानपुर, NOI :- मनीष गुप्ता के हत्यारोपितों को जमानत मिलने के आठ-दस घंटे बाद ही रिहाई मिल गई, लेकिन बिकरू कांड की आरोपित खुशी दुबे जमानत मिलने के 11 दिनों बाद भी जेल में है। जमानतदारों का सत्यापन जानबूझकर नहीं करने का आरोप लगा तो अब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। रविवार को पनकी पुलिस खुशी के घर पहुंची और सत्यापन किया। हालांकि किदवई नगर पुलिस ने अब तक कार्यवाही शुरू नहीं की है।
यहां बताते चलें कि दो जुलाई 2020 को बिकरू में छापा मारने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गों ने हमला कर दिया था, जिसमें आठ पुलिसकर्मी बलिदान हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी जेल भेजा था। 544 दिन बाद चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से खुशी को जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय से जमानत की शर्तें तय करने का आदेश दिया था।
पनकी पुलिस ने 3 दिन बाद किया सत्यापन
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, 11 जनवरी को सत्र न्यायालय से शर्तें भी तय हो गईं। इसके बाद बिकरू कांड के मुख्य केस में खुशी की बहन नेहा तिवारी और पिता श्याम लाल तिवारी ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के बंधपत्र और फर्जी सिम प्रकरण में बहन नेहा तिवारी और भाई पूर्णेश ने 35-35 हजार रुपये के बंधपत्र अदालत में पेश किए।
नियमानुसार पुलिस जब जमानतदारों का सत्यापन करेगी, उसके बाद ही रिहाई का रास्ता खुलेगा। खुशी का परिवार पनकी थानाक्षेत्र में रहता है, जबकि बहन किदवईनगर में रहती है। आरोप है कि पनकी व किदवईनगर पुलिस ने जानबूझकर जमानतदारों का सत्यापन नहीं किया। परिवार ने मीडिया के सामने जब इस समस्या को रखा तो रविवार को पनकी पुलिस खुशी के घर पहुंची और सत्यापन किया।
11 जनवरी का है आदेश
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने शनिवार को मीडिया को दस्तावेज जारी किए थे, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस को अदालत का आदेश 11 जनवरी को ही मिल गया था। डाक विभाग के रिकार्ड के अनुसार पनकी पुलिस को 11 जनवरी को शाम पांच बजकर 29 मिनट 50 सेकेंड पर स्पीड पोस्ट किया गया, जोकि उसी दिन रात आठ बजकर 34 मिनट 14 सेकेंड में थाने पहुंच गया। इसी तरह किदवई नगर थाने में शाम पांच बजकर 34 मिनट 53 सेकेंड पर स्पीड पोस्ट किया गया, जोकि उसी दिन रात आठ बजकर 52 मिनट 25 सेकेंड में थाने पहुंचा।
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