कानपुर देहात, NOI :- बिकरू कांड में आरोपित और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद बचाव पक्ष ने पाक्सो कोर्ट में जमानत प्रपत्र दाखिल किए थे। न्यायालय ने जमानत प्रपत्र को सत्यापन के लिए थाने भेजा था। एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी सत्यापन न होने पर न्यायालय ने नौबस्ता व पनकी थाना प्रभारी को तलब किया है।

एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं हुआ सत्‍यापन


  • एफडी प्रपत्र की सत्यापन रिपोर्ट न भेजने पर बैंक शाखा प्रबंधक को भी तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि नियत की है।
  • चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी।
  • घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे।
  • मामले में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती के साथ ही फर्जी दस्तावेज लगा सिम लेने का मुकदमा दर्ज कराया था।
  • बचाव पक्ष की प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित खुशी दुबे को जमानत मंजूर की थी।
  • इस पर बचाव पक्ष ने एडीजे 13 शैलेंद्र वर्मा की पाक्सो कोर्ट में जमानत आदेश दाखिल किए थे।

रजिस्टर्ड डाक से पनकी व नौबस्ता थाने में भेजा गया था जमानत प्रपत्र


जमानत प्रपत्र को रजिस्टर्ड डाक से पनकी व नौबस्ता थाने में भेजा गया था, लेकिन एक सप्ताह से अधिक का समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट न भेजने पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि थाने में प्रपत्र पहुंचने के बाद भी चार दिनों तक सत्यापन नहीं हुआ। पनकी पुलिस ने रविवार तो नौबस्ता पुलिस ने सोमवार को सत्यापन कार्य किया, जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। उन्होंने बताया कि जमानत प्रपत्र सत्यापन में लापरवाही बरतने पर अदालत ने थाना प्रभारी पनकी व नौबस्ता को तलब किया गया है। साथ ही जमानतगीर की ओर से लगाए गए एफडी प्रपत्र की रिपोर्ट न प्रेषित करने पर यूको बैंक अर्मापुर के शाखा प्रबंधक को भी तलब किया गया है।

24 जनवरी को मामले की सुनवाई


बिकरू कांड में आरोपित खुशी दुबे मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पाक्सो में पेश किया गया, लेकिन गवाह के न आने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अभियोजन के गवाह दारोगा कुंवरपाल के न आने से सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई है।

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