ICICI-Videocon Case: बैंक लोन फ्रॉड केस में वेणुगोपाल धूत को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
मुंबई, NOI :- आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाला मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेणुगोपाल को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि सीबीआई ने उन्हें बीते साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले, वेणुगोपाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट ने रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला?
आईसीआईसी बैंक ने 2011 में वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था। तब वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के बीच व्यापारिक संबंधों का खुलासा हुआ था। धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में निवेश किया था। वहीं, कोचर ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि ये लोन वीडियोकॉन को कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ सहित कई एजेंसियों ने जांच की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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