रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की संभावना है।

सीएम सोरेन के समन को बताया गैर कानूनी

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ही अंतरिम राहत मांगने की बात कही है। बता दें कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

रांची में जमीन घोटाले के सिलसिले में ईडी को सीएम सोरेन से पूछताछ करनी है। हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्‍हें बस राजनीतिक वजहों से परेशान किया जा रहा है। उन्‍होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है।

23 अगस्‍त को दायर किया था रिट पीटिशन

बीते 23 अगस्‍त को सीएम सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पीटिशन पर पहले 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी।

हालांकि, इस दौरान उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के बीमार होने के कारण सुनवाई टल गई। इसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने 18 सितंबर यानी कि आज सुनवाई की तारीख निर्धारित की।

ईडी ने भेजा चौथा समन

गौरतलब है कि अब तक हेमंत सोरेन ईडी के भेजे गए तीनों समन पर उपस्थित नहीं हुए। उन्‍होंने कानूनी तरीके से इससे निपटने की बात कही थी।

इसी बीच ईडी ने उन्‍हें चौथा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखना यह है कि सीएम सोरेन का अगला कदम क्‍या होता है।



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