लखनऊ। बिजली बिल बकाया होने पर भी अब कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन कराया जा सकेगा। इस संबंध में ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब बिजली बिल बकाया होने पर लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दरअसल, अब तक किसी उपभोक्ता द्वारा घरेलू या अन्य से वाणिज्यिक या किसी और श्रेणी (विधा) में अपने विद्युत कनेक्शन को परिवर्तित कराने के लिए पहले पूरा बकाया बिल अदा करना पड़ता था, लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। इससे लोगों को परेशानी होती थी।

उपभोक्ताओं को होना पड़ता था परेशान

बकाया अदा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था न होने पर विधा परिवर्तित न होने से उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान होना पड़ता था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वाणिज्य अमित कुमार श्रीवास्तव ने विद्युत प्रदाय संहिता-2005 का जिक्र किया।

जारी किया ये आदेश

विद्युत प्रदाय संहिता-2005 का जिक्र करते हुए करते हुए अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी कनेक्शन के श्रेणी परिवर्तन के लिए अब बकाए की जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।


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