NOI लखनऊ। प्रदेश सरकार 31 दिसंबर 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं देगी। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रकरण पर एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में विचार भी नहीं किया जाएगा।
कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को इसका शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि 18 अगस्त 2023 के शासनादेश के तहत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।
ब्योरा न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति न देने के लिए कहा गया है। सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्षों से कहा गया है कि उनके यहां होने वाली चयन समिति की बैठकों में इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए।

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