भूगर्भ प्रदूषित करने पर निकाय दोषी, वसूला जाएगा जुर्माना Aligarh news
जादौन, NOI: प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर निगमों भूगर्भ, नदियों व वायु प्रदूषण करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोर्ड (एनजीटी) दोषी पाया। निकायों के प्रशासन ने लिगेसी वेस्ट के रोमिडियेशन व सुरक्षित निस्तारण न करने पर यह सख्त कार्रवाई की है। एनजीटी के 10 जनवरी 2020 को जुर्माना वसूलने के लिए निर्देश दिए थे, जिस पर अमल नहीं किया गया है। एनजीटी की फटकार के बाद नगर विकास मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग के निर्देश पर सभी एडीएम प्रशासन से निकायों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 15 नगर निगम, 635 नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों को प्रदूषण फैलाने पर 95 करोड़ 85 लाख जुर्माना वसूला जाएगा। अलीगढ़ नगर निगम पर 70 लाख रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एनजीटी नगर निगम व निकायों के अफसरों पर सीवरेज लाइन व घरों से निकलने वाले मल को किसी नाले या पोखर में सीधे प्रवाह न करें। ऐसा पाए जाने पर इन्हें समय-समय पर नोटिस भी जारी किया जाता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। आखिरी नोटिस सात जुलाई 2020 को एनजीटी ने नोटिस जारी किया था। वाबजूद इसके निकाय व नगर निगमों ने लिगेसी वेस्ट के रोमिडियेशन व सुरक्षित निस्तारण करने के लिए अमल नहीं किया।
एनजीटी के आदेश के अमल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती
एनजीटी के आदेश पर अमल के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जुट गया है। 16 अगस्त को दिए अपने आदेश में प्रदेश के निकाय निदेशक को लिगेसी वेस्ट के रोमिडियेशन व सुरक्षित निस्तारण न करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए पत्र जारी किया है। यह भी अवगत कराया है कि सभी से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाए। निकायों को अपना पक्ष रखने का 30 जून तक का समय दिया गया था। इसके बाद ही क्षतिपूर्ति वसूलने पर जोर है।
एडीएम प्रशासन ने संभाली कमान
जिले की नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों को कारण एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने 23 अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इस कार्रवाई से निकायों में खलबली है। पाल ने खुद जुर्माना वसूलने के लिए कमान संभाल ली है।
निकायों पर जुर्माना
निकाय, रुपये लाख में
अतरौली : 15
बेसवां, 15
छर्रा, 15
हरदुआगंज, 15
जलाली, 15
जट्टारी, 15
कौडिय़ागंज, 15
खैर, 15
इगलास, 15
पिलखना, 15
विजयगढ़, 15
खास बातें
- - 05 से 15 लाख रुपये तक नगर पालिका व नगर पंचायत से वसूला जाएगा जुर्माना
- - 10 जनवरी 2020 को एनजीटी ने जुर्माना वसूलने दिए हैं निर्देश
- - 30 जून तक जुर्माना जमा करने की थी अंतिम तिथि
- - 15 नगर निगम, 635 पालिका व नगर पंचायत को प्रदूषण फैलाने की दोषी
- - 95 करोड़ 85 लाख रुपये वसूलना है जुर्माना
इनका कहना है
घरों से निकलने वाले मल, कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत व नगर निगम घनघोर लापरवाह हैं। लिगेसी वेस्ट के रोमिडियेशन व सुरक्षित निस्तारण न करने पर एनजीटी ने सख्त कदम उठाया है। एनजीटी की गाइड लाइन की अनदेखी व पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना वसूला जाएगा।
एके चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Leave A Comment
LIVE अपडेट
राज्य
Stay Connected
Get Newsletter
Subscribe to our newsletter to get latest news, popular news and exclusive updates.
0 Comments
No Comments