नई दिल्‍ली, NOI बिजनेस डेस्‍क। अगर किसी कंपनी ने हाल में नई फर्म का अधिग्रहण किया है तो उसे CBDT (Central Board of Direct Taxes) के नए नियम जरूर जान लेना चाहिए। CBDT ने कंपनी की Goodwill और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) की गणना के लिए नए नियमों को नोटिफाई किया है। नए नियम वहां लागू होंगे, जहां Goodwill में डेप्रिशिएशन लिया गया है।

इसके लिए सरकार ने Finance Act 2021 के जरिए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में संशोधन किया है। नए नियमों के आने से उन कंपनियों को ज्‍यादा Tax देना पड़ेगा, जिनका हाल में अधिग्रहण या विलय हुआ है। यही नहीं एक्‍ट में बदलाव से Goodwill को अब Intangible Asset नहीं समझा जाएगा और अप्रैल 2020 से Depriciation नहीं लगेगा।

Pharma कंपनियों की बढ़ेगी देनदारी

Tax Expert और CA अरविंद कुमार दुबे के मुताबिक Intangible Asset को ऐसे समझ सकते हैं जो मूर्त रूप में है नहीं लेकिन फिर भी उसके जरिए Depriciation लिया गया हो। इस बदलाव से Pharma और Life Science क्षेत्र की कंपनियों की टैक्‍स देनदारी बढ़ सकती है। उन्‍हें STCG पर टैक्‍स देना पड़ सकता है।

इससे पहले CBDT ने एक और नियम बदला था। उसके मुताबिक किसी मान्य शेयर बाजार या जिंस एक्सचेंज से कारोबार के दौरान किसी भी मूल्य (50 लाख रुपये से ज्‍यादा मूल्य के भी) के शेयरों या जिंसों की खरीद करने वाली कंपनियों को लेनदेन को लेकर स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं करनी होगी।

1 जुलाई से स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान लागू

आयकर विभाग ने 1 जुलाई से स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान लागू किया है। यह 10 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा। इस तरह की इकाइयों को एक वित्त वर्ष किसी निवासी से 50 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं की खरीद के भुगतान पर 0.1 प्रतिशत का टीडीएस काटने की जरूरत होती है।

शेयरों या जिंसों के लेनदेन पर लागू नहीं

CBDT ने कहा कि यह प्रावधान स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये शेयरों या जिंसों के लेनदेन पर लागू नहीं होगा। आयकर विभाग ने कहा कि उसे इस तरह के ज्ञापन मिले हैं कि कुछ एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों के जरिये लेनदेन में आयकर कानून की धारा 194 क्यू के तहत टीडीएस के प्रावधानों के क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतें होती हैं। कई बार इस तरह के लेनदेन में खरीदार और विक्रेता के बीच एक-दूसरे से अनुबंध नहीं होता।

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