राष्ट्रीय राजमार्गों के फुटपाथ पर प्लास्टिक के उपयोग के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, किया जाएगा सुंदरीकरण
नई दिल्ली, : सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति बरकरार रहेगी। कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र का 13 नवंबर 2020 का एक साल के एक्सटेंशन का आदेश बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय मिश्रा को नवंबर 2021 के बाद आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। केंद्र के पास विस्तार करने का अधिकार है, लेकिन इसे असाधारण हालात में ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता एनजीओ कामन काज ने कहा है कि मिश्रा को अब कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वह पहले ही अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक विस्तार भी मिल चुका है। ऐसे गैर कानूनी विस्तारों में ईडी निदेशक कार्यालय की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।
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