यूपी की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश | NOI
लखनऊ, NOI : उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों और बंदियों के स्वजन के लिए राहत भरी खबर है। कोराना महामारी के कारण यूपी की जेल में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटा ली गई है। यूपी सरकार ने कैदियों से मुलाकात को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण एक जनवरी, 2022 को शासन ने बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लगाये गए प्रतिबंधों में एक-एक कर दी जा रही छूट की कड़ी में अब शासन ने बंदियों से मुलाकात पर लगाई गई रोक हटा दी है। कुछ शर्ताें के साथ सप्ताह में एक बार मुलाकात की अनुमति दी गई है। जिसके तहत एक बंदी से एक व्यक्ति ही मिल सकेगा। कारागार मुख्यालय ने सभी जेल अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप बंदियों से उनके स्वजन व परिचितों की मुलाकात कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लगाये गए प्रतिबंधों में एक-एक कर दी जा रही छूट की कड़ी में अब शासन ने बंदियों से मुलाकात पर लगाई गई रोक हटा दी है। कुछ शर्ताें के साथ सप्ताह में एक बार मुलाकात की अनुमति दी गई है। जिसके तहत एक बंदी से एक व्यक्ति ही मिल सकेगा। कारागार मुख्यालय ने सभी जेल अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप बंदियों से उनके स्वजन व परिचितों की मुलाकात कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
शासन ने प्रत्येक बंदी को प्रति सप्ताह एक ही व्यक्ति से मुलाकात की सुविधा दिये जाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि केवल उसी व्यक्ति को बंदी से मुलाकात की अनुमति दी जाये, जिसे कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों अथवा उसके पास मुलाकात से 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो।
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