पिटबुल और रॉटविलर पालने की सशर्त छूट, पालकों को देना होगा शपथपत्र, जानिए नए नियम | न्यूज़ आउटलुक
कानपुर, NOI: कानपुर में पिटबुल, रॉटविलर पालकों को सशर्त छूट दी गई है। कुत्ता पालकों ने मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडेय से मुलाकात की। महापौर ने कहा कि पिटबुल और रॉट विलर पालने वालों को नगर निगम में शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर कुत्ता किसी को काटता है, तो पालकों को घायल के इलाज का पूरा खर्च उठाना होगा। नए कुत्ते पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, वे नगर निगम में शपथ पत्र देकर रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने कहा कि पिटबुल और रॉटविलर कुत्तों के ब्रीडिंग सेंटरों पर भी नकेल कसी जाएगी, जिससे ये खतरनाक कुत्ते अब लोगों को पालने के लिए न मिल पाएं। महापौर ने लोगों से अपील की है कि इन खतरनाक कुत्तों को न पालें।
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