नई दिल्ली, NOI: दुष्कर्म के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की दो हफ्ते की फरलो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं की दो हफ्ते की फरलो मंजूर की थी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आसाराम के बेटे नारायण साईं की दो हफ्तों की फरलो पर रोक लगा दी है। नारायण साईं 2014 के एक दुष्कर्म मामले में दोषी है और वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

एसजी तुषार मेहता हाईकोर्ट के जून के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए थे। इससे पहले नारायण साईं ने 14 दिन की जमानत की गुहार लगाई थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने साईं की याचिका मंजूर की थी।

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