NOI संवाददाता, कानपुर। स्कूल-कॉलेज तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करने वाली दिव्यांग छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। शासन ने उनकी आवाजाही आसान बनाने के लिए ई-ट्राईसाइकिल अनुदान नियमावली लागू की है।

कानपुर नगर में 200 ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20-20 इ-ट्राइसाइकिल निर्धारित हैं। योजना के तहत एक इ-ट्राइसाइकिल के लिए अधिकतम 65 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि योजना का लाभ स्कूल, महाविद्यालय अथवा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली पात्र छात्राओं को मिलेगा। इसका उद्देश्य उन्हें कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास और प्रशिक्षण केंद्र तक आसानी से आने-जाने में सक्षम बनाना है।

योजना में मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया अथवा समान शारीरिक स्थिति वाले दिव्यांगजन पात्र होंगे। दृष्टि एवं मानसिक स्थिति ठीक होने, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होने तथा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम होना जरूरी है।
मुख्य चिकित्साधिकारी से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होना भी अनिवार्य है। पात्र आवेदनों में चयन दिव्यांगता प्रतिशत के घटते क्रम में होगा।

छात्रा की आयु 16 वर्ष या अधिक और कानपुर नगर की निवासी होना जरूरी है। अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र तथा तहसील से जारी आय प्रमाण-पत्र देना होगा। छात्रा अथवा परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, दो फोटो और मोबाइल नंबर भी आवश्यक हैं।

इसके साथ पिछले पांच वर्षों में किसी सरकारी अथवा अनुदानित स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं लेने का प्रमाण देना होगा। पात्र छात्राएं सेवायोजन कार्यालय परिसर स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करा सकती हैं। जानकारी के लिए 0512-2984802 पर संपर्क करें।

Note: ये तस्वीर AI द्वारा बनाई गई है।

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