इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर निगम और यातायात पुलिस को हर साल गर्मी से पहले शहर के चौराहों पर छाया की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तेज धूप में ट्रैफिक लाइट पर रुकने वाले दोपहिया वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए दायर जनहित याचिका पर दिया गया है।

NOI  संवाददाता, कानपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने नगर निगम और यातायात पुलिस को हर वर्ष गर्मी से पहले शहरभर के चौराहों पर छाया की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट पर रुकने में तेज धूप में लोगों को काफी परेशानी होती है। कुछ लोग तो बेहोश तक हो जाते हैं। इसलिए गर्मियों में चौराहों पर शेड की व्यवस्था की जाए।

अधिवक्ता रविन्दर सिंह अरोरा और उनके बेटे अधिवक्ता जसमीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने 28 मई को उच्च न्यायालय में राज्य सरकार, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, डीसीपी यातायात के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि गर्मी में तेज धूप और लू में ट्रैफिक लाइट रेड होने पर दोपहिया वाहन चालक रुकते हैं।

इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इसलिए शेड की व्यवस्था कराई जाए। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुण वंशाली और न्यायाधीश क्षितिज शैलेन्द्र की बेंच ने की। नगर निगम की तरफ से 17 जुलाई को चौराहों पर शेड की व्यवस्था करने का जवाब दाखिल किया।

इस पर अधिवक्ता जसमीत सिंह ने बहस करते हुए कहा कि नगर निगम ने बड़ा चौराहा, सीटीआइ चौराहा, नंदलाल चौराहा, फजलगंज, टाटमिल और पीएसी मोड़ समेत आठ चौराहों पर दो साइड में शेड लगवाए हैं। यह पूरे शहर के चौराहों पर होना चाहिए। इस पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हर वर्ष गर्मी में चौराहों पर छाया के बंदोबस्त किए जाएं।

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