भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रात 11 बजे के बाद ट्रेनों में वेंडरों द्वारा आवाज लगाकर सामान बेचने पर रोक लगा दी है।

NOI  संवाददाता, कानपुर। लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रात के समय कैटरिंग वेंडर आवाज लगाकर यात्रियों की नींद में खलल नहीं डाल सकेंगे। रात 11 बजे के बाद ट्रेनों में खाने-पीने का सामान बेचने के लिए आवाज लगाने पर रोक रहेगी।

रेल एक्ट की धारा 145 के तहत ट्रेनों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नींद में खलल, तेज आवाज, शोर मचाने आदि पर सजा का प्रावधान है। कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली से कानपुर आ रही श्रमशक्ति एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने टि्वट कर वेंडर की शिकायत भी की थी।

ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह के छह बजे तक पेंट्रीकार की सेवाएं और खाने-पीने की आपूर्ति बंद रहती है। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा, प्राइवेसी व पेंट्रीकारों की साफ-सफाई के लिए होता है। अगर रात की कोई ट्रेन है तो यात्री रात 11 बजे से पहले खाना बुक करा सकता है। आइआरसीटीसी का ये नियम तीन वर्ष व रेलवे का यह नियम 37 वर्ष पुराना है।

रात 11 बजे के बाद पेंट्रीकार की सेवाएं बंद

ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक पेंट्रीकार से खानपान सेवाएं और खाने-पीने की आपूर्ति बंद रहने का प्रावधान है। ऐसे में रात में भोजन की जरूरत वाले यात्रियों को रात 11 बजे से पहले भोजन बुक कराना होगा, इससे उन्हें यात्रा के दौरान असुविधा नहीं होगी।

ये प्रावधान लंबे समय से लागू हैं, जबकि आईआरसीटीसी ने पिछले तीन वर्षों में वेंडरिंग से संबंधित नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई है। इनका प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यात्रियों की नींद और आराम में कोई व्यवधान न हो, इसको लेकर मानीटरिंग भी की जा रही है।- डॉ. शिवम शर्मा, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज

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