नई दिल्ली, NOI: अगर आपने भी अभी तक अपना Aadhaar-Pan लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करा लें क्योंकि इसकी समय सीमा नजदीक आ गई है। आधार से पैन को लिंक कराने की समय सीमा 30 सितंबर है। विभिन्न तरह की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आधार नंबर (Aadhaar No) को पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करना अनिवार्य हो गया है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आयकर विभाग इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराए बिना आपके रिटर्न्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर आपने 3 सितंबर, 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर तय समयसीमा के अंदर आधार नंबर नहीं देने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

हालांकि, कई सारे लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं, जो अब तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करा पाए हैं। अगर आप इस बात को लेकर श्योर नहीं हैं कि आपने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराया है या नहीं तो तुरंत आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

क्या है पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने का प्रॉसेस

पैन-आधार लिंक के स्टेटस को चोक करने के लिए सबसे पहले आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन करना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको 'Link Aadhaar' का एक विकल्प दिखाई देगा, आपको उसे चुनना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा, जिसके जरिए आप पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं।

वेबसाइट पर ही आपको 'Click here to View the Status if you have already submitted Link Aadhaar request' का विकल्प दिखाई देगा। लिंक को ओपन करने के बाद आपको पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करना होगा। अगर आपका पैन नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो आपको यह स्टेटस लिखा हुआ दिखाई देगा कि, आपका पैन आधार से लिंक है। इसमें आधार नंबर का आखिरी चार अंक भी आपको दिख जाएगा।

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