31 अगस्त की समय-सीमा से पहले टैक्सपेयर्स भर सकते हैं कौन से ITR फॉर्म?
ITR भरने की 31 अगस्त की डेडलाइन उनके लिए है जिनकी बिज़नेस या प्रोफेशन से आय है और जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। CNBC-TV18 के अनुसार, यह डेडलाइन ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 करने वाले पात्र करदाताओं पर लागू होती है। सही फॉर्म का चुनाव आय के प्रकार व स्रोत और टैक्सपेयर कैटेगरी के आधार पर करना चाहिए।
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