ITR भरने की 31 अगस्त की डेडलाइन उनके लिए है जिनकी बिज़नेस या प्रोफेशन से आय है और जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। CNBC-TV18 के अनुसार, यह डेडलाइन ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 करने वाले पात्र करदाताओं पर लागू होती है। सही फॉर्म का चुनाव आय के प्रकार व स्रोत और टैक्सपेयर कैटेगरी के आधार पर करना चाहिए।

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